UP MBBS, BDS Admission 2024: यूपी से मेडिकल या डेंटल करने वाले हैं, तो पहले जान लें योगी सरकार का ये सख्त नियम
UP NEET Admissions 2024 News Today: अगर आप यूपी के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार का एक सख्त नियम जरूर पता होना चाहिए। नहीं तो इस गलती का आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। upneet.gov.in पर यूपी नीट काउंसलिंग में भाग लेने से पहले पढ़ लें ये खबर।
UP Medical and Dental Admissions 2024: उत्तर प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए UP NEET UG Counselling 2024 शुरू हो चुकी है। यूपी नीट यूजी काउंसलिंग वेबसाइट upneet.gov.in 2024 पर शेड्यूल से लेकर फीस तक की पूरी जानकारी है। लेकिन एक खास जानकारी ऐसी है जिसपर शायद आपका ध्यान न जाए, लेकिन आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। नहीं तो आपका एक पूरा साल बर्बाद हो सकता है।
जब आप मेडिकल की पढ़ाई के मैदान में उतरते हैं, तो आपको एक टर्म से वाकिफ होना चाहिए- सीट लीविंग बॉन्ड। Seat Leaving Bond का नियम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। यहां हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो जान लें कि यूपी में मेडिकल सीट लीविंग बॉन्ड का नियम क्या है? हाल में योगी सरकार ने इसमें बदलाव किए हैं।
Seat Leaving Bond UP: क्या है ये नियम?
सीट लीविंग बॉन्ड कहता है कि अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल या डेंटल की पढ़ाई बीच में छोड़ता है, तो उसे संबंधित कॉलेज को हर्जाना देना पड़ेगा। इसके लिए कॉलेज 5 से 50 लाख तक की रकम वसूल लेते हैं। यूपी में भी अब तक ये नियम लागू था। लेकिन अब बदल गया है।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मेडिकल सीट लीविंग बॉन्ड की शर्तों से फाइनेंशियल पेनाल्टी खत्म कर दी है। यानी अब बीच में पढ़ाई छोड़ने पर आपको कॉलेज को कोई आर्थिक जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सख्त नियम अब भी लागू है। वो ये कि- अगर स्टूडेंट कोर्स पूरा होने से पहले सीट छोड़ता है, तो उसे उसके अगले साल के एकेडेमिक सेशन में नीट एडमिशन से डिबार कर दिया जाएगा।
Medical Seat Leaving Policy: 2 अगस्त का नोटिफिकेशन
2 अगस्त 2024 को जारी आधिकारिक नोटिस में उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक कार्यालय ने ये जानकारी दी थी। ये नियम न सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस, बल्कि मेडिकल पीजी कोर्सेस और सुपरस्पेशियलिटी कोर्सेस पर भी लागू होता है। ये भी बताया गया है कि ये नया नियम 2024-25 सेशन से एडमिशन लेने वालों पर लागू होग। उससे पहले दाखिला लेने वालों पर नहीं।
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