अगर भारत गया तो टॉरचर किया जाएगा: तहव्वुर राणा
26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने अपनी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राणा ने आरोप लगाया है कि अगर उसे भारत भेजा गया, तो वहां उसे टॉर्चर किया जाएगा। इसके अलावा, उसने प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। उसकी याचिका में यह भी दावा किया गया है कि अगर इस मामले का समाधान समय पर नहीं किया गया, तो वह अमेरिका की अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाएगा और उसकी जान को खतरा हो सकता है।

नई दिल्ली: 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने अपनी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राणा ने आरोप लगाया है कि अगर उसे भारत भेजा गया, तो वहां उसे टॉर्चर किया जाएगा। इसके अलावा, उसने प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। उसकी याचिका में यह भी दावा किया गया है कि अगर इस मामले का समाधान समय पर नहीं किया गया, तो वह अमेरिका की अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाएगा और उसकी जान को खतरा हो सकता है।
तहव्वुर राणा का आरोप: भारत में टॉर्चर का खतरा
राणा ने अपनी याचिका में यह कहा कि अगर उसे भारत भेजा गया तो वहां उसे टॉर्चर किया जा सकता है। इसके साथ उसने यह भी कहा कि भारतीय अधिकारियों के हाथों उसे पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, और वहां उसका मुकदमा का सामना करना बेहद कठिन होगा। राणा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया कि भारत में उसे न्याय मिलना असंभव है, और अगर उसे भारतीय अदालत में पेश किया गया, तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका की दायर
तहव्वुर राणा ने अपनी याचिका में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध किया है कि उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि जल्द ही इस मामले का निपटारा नहीं किया गया, तो यह मामला अमेरिकी अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, और वह अपनी जान बचाने के लिए भारत के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई का सामना नहीं कर पाएगा।
राणा का दावा: भारत में मुकदमा कठिन होगा
राणा ने अपनी याचिका में यह दावा किया कि यदि उसे भारत भेजा गया और वहां मुकदमे का सामना करना पड़ा, तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। उसने कहा कि भारतीय न्यायिक प्रणाली और अदालतों में उसे न्याय मिलने की संभावना बहुत कम है। राणा के वकील का यह भी कहना है कि उसे बिना किसी उचित कारण के प्रताड़ित किया जा सकता है और उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
भारत में राणा के खिलाफ क्या आरोप हैं?
तहव्वुर राणा पर 26/11 मुंबई हमले में शामिल होने का आरोप है, जिसमें भारत के सबसे बड़े आतंकी हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे। राणा को इस हमले की साजिश रचने और आतंकवादियों को समर्थन देने का दोषी ठहराया गया है। भारत ने अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की है, ताकि उसे भारतीय अदालत में न्यायिक प्रक्रिया का सामना कराया जा सके।
भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण प्रक्रिया
अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण समझौता होने के बावजूद, राणा का यह कदम भारतीय अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की समीक्षा के बाद, यह साफ हो जाएगा कि राणा का प्रत्यर्पण प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी। अगर कोर्ट उसकी याचिका को खारिज कर देता है, तो उसे भारत भेजा जा सकता है, लेकिन अगर कोर्ट उसके पक्ष में फैसला सुनाता है, तो भारत को राणा का प्रत्यर्पण रोकने के लिए कुछ अतिरिक्त कानूनी कदम उठाने पड़ सकते हैं।
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तहव्वुर राणा का अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना, उसकी प्रत्यर्पण से बचने की कोशिशों को और अधिक जटिल बना सकता है। भारत में उसके खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं, और यदि उसे भारत भेजा जाता है, तो वह भारतीय न्यायिक प्रणाली का सामना करेगा। अब यह देखने वाली बात होगी कि अमेरिकी अदालत राणा की याचिका पर क्या निर्णय देती है, और क्या वह भारत को प्रत्यर्पित किया जाएगा या नहीं।
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