इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सांसद बर्क ने जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बर्क ने फैसले तक अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की थी।
इलाहाबाद, 3 जनवरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सांसद बर्क ने जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बर्क ने फैसले तक अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की थी।
कोर्ट ने सात साल से कम सजा वाली धाराओं के तहत राहत देते हुए सांसद की गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश दिया कि सांसद जियाउर्रहमान बर्क को पुलिस जांच में पूरी तरह से सहयोग करना होगा।
बर्क पर आरोप है कि उन्होंने जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा के लिए लोगों को उकसाया था, जिसके चलते उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सांसद ने अदालत में यह तर्क दिया था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और उन्हें राजनीतिक रूप से फंसाया जा रहा है।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान बर्क के तर्कों को सुनने के बाद यह फैसला लिया और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि बर्क को पुलिस जांच में पूरी तरह से सहयोग करना होगा और अगर भविष्य में जांच में कोई रुकावट डाली जाती है, तो अदालत के आदेश को पुनः देखा जाएगा।
यह आदेश सपा सांसद के लिए राहत की बात है, क्योंकि इससे पहले गिरफ्तारी की संभावना थी। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच में सहयोग न करने पर मामले की गंभीरता के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
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