लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 200 रुपये का जुर्माना

लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने गांधी को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। यह मामला 17 नवंबर 2022 को राहुल गांधी द्वारा की गई एक टिप्पणी से संबंधित है, जिसे लेकर शिकायत दर्ज की गई थी

Mar 6, 2025 - 11:31
 0  2
लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 200 रुपये का जुर्माना
लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 200 रुपये का जुर्माना

लखनऊ: लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने गांधी को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। यह मामला 17 नवंबर 2022 को राहुल गांधी द्वारा की गई एक टिप्पणी से संबंधित है, जिसे लेकर शिकायत दर्ज की गई थी।

राहुल गांधी की अनुपस्थिति और कोर्ट का आदेश
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की कोर्ट में यह सुनवाई बुधवार को हुई, जहां राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने दिसंबर 2024 में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया था। हालांकि, कांग्रेस नेता ने इस आदेश के बावजूद कोर्ट में अपनी उपस्थिति नहीं दी, जिसके कारण अदालत ने 200 रुपये का जुर्माना लगाया।

कांग्रेस नेता की टीम की तरफ से एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी की छूट की अपील की गई थी। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि 200 रुपये का जुर्माना शिकायतकर्ता के वकील को दिया जाएगा। कोर्ट ने अगले आदेश में राहुल गांधी को चेतावनी दी कि अगर वह अगली सुनवाई में 14 अप्रैल को उपस्थित नहीं होते, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

कांग्रेस नेता के वकील की दलील
राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि विपक्ष के नेता के पास कई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, जिनमें विदेशी गणमान्यों के साथ बैठक शामिल थी। उनके अनुसार, इन कारणों से राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। वकील ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि उनकी उपस्थिति के बिना मामले की सुनवाई की जाए।

सावरकर पर टिप्पणी का मामला
राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला सावरकर के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आधार पर दर्ज किया गया था। यह टिप्पणी 17 नवंबर 2022 को हुई थी, जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला जिले में थे। गांधी ने सावरकर के बारे में यह टिप्पणी की थी, जिसे लेकर नृपेंद्र पांडे नामक एक अधिवक्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने जानबूझकर और पूरी तैयारी से सावरकर को बदनाम करने के इरादे से यह टिप्पणी की थी। इसके बाद इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया गया, जिसके कारण मामला दर्ज किया गया।

यह भी पढ़ें: 10 मार्च तक अगर नहीं किया ये काम तो राज्य कर्मचारियों का रुक सकता है वेतन


अगली सुनवाई और कोर्ट की चेतावनी
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल 2025 को निर्धारित की है। राहुल गांधी को यह चेतावनी दी गई है कि अगर वह अगली सुनवाई में भी अदालत में उपस्थित नहीं होते, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

राहुल गांधी की यह अनुपस्थिति और कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने ने मामले में एक नया मोड़ लिया है। अब यह देखना होगा कि कांग्रेस नेता अगली सुनवाई में अदालत में पेश होते हैं या नहीं, और अगर नहीं, तो क्या कोर्ट की ओर से कठोर कदम उठाए जाएंगे।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Prashant Singh Journalism Student University Of Lucknow.