कासगंज: चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए कोर्ट का अहम फैसला, सभी दोषियों को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगों में चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को न्यायालय में सलीम के हाजिर होने के बाद सुनाया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से सजा पर बहस पूरी हुई थी। अदालत ने सभी 28 आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें उम्रभर की सजा सुनाई।

Jan 3, 2025 - 16:22
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कासगंज: चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए कोर्ट का अहम फैसला, सभी दोषियों को उम्रकैद
कासगंज, 3 जनवरी: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगों में चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को न्यायालय में सलीम के हाजिर होने के बाद सुनाया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से सजा पर बहस पूरी हुई थी। अदालत ने सभी 28 आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें उम्रभर की सजा सुनाई।

हत्या का मामला: तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा

कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें चंदन गुप्ता नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय चंदन की उम्र सिर्फ 20 साल थी और वह बीकॉम के अंतिम साल का छात्र था। हत्या के बाद कासगंज में दंगे भड़क उठे, जिसके चलते पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और कई दिनों तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई थी।

चंदन के पिता ने इस हत्या के मामले में 20 आरोपितों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और पुलिस ने बाद में कुल 31 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

साक्ष्यों के आधार पर दोषियों की पहचान

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों को पेश किया, जबकि बचाव पक्ष ने 23 गवाहों की ओर से अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देशद्रोह की धारा 124A पर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उसे निलंबित कर दिया गया था। एक आरोपी, अजीजुद्दीन की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, और उसकी कार्रवाई समाप्त कर दी गई। इसके अतिरिक्त, दो आरोपितों नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

दोषियों की सूची:

एनआईए की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया है, जिनमें प्रमुख आरोपी आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर और जाहिद उर्फ जग्गा शामिल हैं।

चंदन की हत्या ने शहर में मचाई थी भारी उथल-पुथल

चंदन गुप्ता की हत्या के बाद कासगंज में साम्प्रदायिक हिंसा के कारण कई दिनों तक शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस घटना ने कासगंज ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में उथल-पुथल मचा दी थी। स्थिति एक सप्ताह तक तनावपूर्ण बनी रही, लेकिन बाद में हालात सामान्य हुए थे।

आजीवन कारावास की सजा: न्याय की ओर एक कदम

एनआईए अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जो इस हत्याकांड में न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार और समाज को राहत मिली है, हालांकि इस फैसले के बाद अब दोषियों के वकील सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।
चंदन गुप्ता की मौत ने न केवल कासगंज बल्कि देशभर में साम्प्रदायिक हिंसा के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न की थी। इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने से यह संदेश जाता है कि अपराधियों को न्याय से बचने नहीं दिया जाएगा।

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Prashant Singh Journalism Student University Of Lucknow.