प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा मानकों के तहत ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रेलर के पंजीकरण को अनिवार्य किया, नए नियमों के तहत ट्रेलर के निर्माण में बदलाव, नई पंजीकरण प्रक्रिया से बढ़ेगी सड़क सुरक्षा
प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अहम निर्णय लिया है। अब ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रेलर का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इन वाहनों पर एक विशिष्ट चार अंकों का पंजीयन नंबर और 17 अंकों का चेसिस नंबर भी दर्ज किया जाएगा, जिससे ट्रॉली और ट्रेलर के मालिकों का पता लगाना आसान हो जाएगा। यह कदम बिना मानकों के और अवैध रूप से चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रेलर से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मददगार साबित होगा। सरकार ने इसके लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है।

ट्रेलर के लिए चार मानक तय
ट्रेलरों की लंबाई और सकल वाहन भार
ट्रेलर बॉडी के प्रकार और सुरक्षा मानक
- खुली बॉडी वाले ट्रेलर
- जल टैंकर वाले ट्रेलर
- प्लेटफॉर्म टाइप के ट्रेलर
चेसिस नंबर का नया तरीका और ट्रेलर आयु सीमा
ट्रेलर निर्माता के लिए नए दिशानिर्देश
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